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    विशेष शिक्षा

    विशेष शिक्षा विभाग, समग्र क्षेत्रीय केंद्र-सिक्किम का एक अभिन्न अंग है, जो विशेष आवश्यकताओं वाले सभी बच्चों को विशेष शैक्षिक सेवाएँ प्रदान करता है। विभाग केंद्र के अन्य विभागों के साथ मिलकर काम करता है और विकलांग व्यक्तियों, उनके परिवारों के समग्र विकास के लिए केंद्र के स्थापित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यथासंभव सर्वोत्तम योगदान देता है।

    प्रदान की जाने वाली सेवाएँ:

    विशेष शिक्षा सेवाएँ

    विभाग का विशेष शिक्षा कार्यक्रम 3 से 18 वर्ष की आयु के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षकों, माता-पिता, भाई-बहनों और अन्य परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर काम करता है। सभी बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए, विभाग केंद्र के अन्य विभागों के साथ मिलकर काम करता है; व्यावसायिक चिकित्सा, भाषण चिकित्सा, नैदानिक ​​मनोविज्ञान, फिजियोथेरेपी, सामाजिक कार्य और व्यावसायिक प्रशिक्षण।

    सेवाओं का तरीका:

    विशेष शिक्षा सेवाएँ प्रदान करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीके व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम (आईईपी), व्यक्तिगत परिवार सहायता कार्यक्रम (आईएफएसपी), समूह चिकित्सा और अभिभावक परामर्श हैं। विशेष शिक्षा सेवाओं के लिए पात्र बच्चे विकलांग बच्चा विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं के लिए पात्र है। इस शब्द में वह बच्चा शामिल है जिसका मूल्यांकन किया गया है और निर्धारित किया गया है कि उसमें निम्नलिखित हैं:

    1.बौद्धिक विकलांगता।

    2.ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार।

    3.सेरेब्रल पाल्सी।

    4.श्रवण विकलांगता।

    5.दृश्य विकलांगता।

    6.भाषण और भाषा विकलांगता।

    7.चलन संबंधी विकलांगता।

    8.सीखने की विकलांगता।

    9.एकाधिक विकलांगता।